GST 2.0: टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव, 22 सितंबर से जरूरी सामान होंगे सस्ते

नई दिल्ली, 7 सितंबर 2025: जीएसटी काउंसिल की 3-4 सितंबर को हुई बैठक में टैक्स स्लैब को सरल करते हुए 5% और 18% के दो स्लैब को मंजूरी दी गई है, जो 22 सितंबर से लागू होंगे। इसके साथ ही 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है, जबकि सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स लगेगा। इस सुधार से आम जनता को रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं पर बड़ी बचत होगी।

‘savingwitgst.in’ से जानें अपनी बचत

सरकार ने My Gov प्लेटफॉर्म के तहत ‘savingwitgst.in’ वेबसाइट लॉन्च की है, जहां लोग 22 सितंबर से पहले और बाद की कीमतों की तुलना कर सकते हैं। इस वेबसाइट में खाने-पीने की चीजें, स्नैक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन और लाइफस्टाइल आइटम्स जैसी कैटेगरी शामिल हैं।

कैसे करें चेक?

  1. वेबसाइट पर अपनी पसंदीदा वस्तु को कार्ट में जोड़ें।
  2. कार्ट में बेस प्राइस, वैट के समय की कीमत और नेक्स्ट-जेन जीएसटी के बाद की कीमत दिखाई देगी।
  3. उदाहरण: दूध की कीमत वैट के साथ 63.6 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब जीएसटी 2.0 के तहत 60 रुपये होगी।

जीरो टैक्स और 5% टैक्स की राहत

GST 2.0 के तहत कई जरूरी वस्तुओं पर टैक्स में भारी कमी की गई है:

  • जीरो टैक्स: अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, प्री-पैकेज्ड छेना, पनीर, और सभी भारतीय ब्रेड।
  • 5% टैक्स: साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबलवेयर, और साइकिल जैसे घरेलू सामान।

पीएम मोदी की घोषणा से मिली रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इन सुधारों से पैकेज्ड फूड और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं पर सीधी बचत होगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ? विशेषज्ञों का मानना है कि दो स्लैब वाला जीएसटी ढांचा टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाएगा। इससे न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि कारोबारियों के लिए भी अनुपालन आसान होगा।

GST 2.0 के लागू होने से पहले ‘savingwitgst.in’ पर अपनी बचत की गणना करें और जानें कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा।

रिपोर्ट :सुरेंद्र कुमार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!